गैस उपभोक्ताओं को एजेंसी जाकर कराना होगा बायोमिट्रिक प्रमाणीकरण ऽ उज्जवला योजना के अलावे सामान्य ग्राहकों को भी कराना होगा ई-केवाईसी

 


गैस उपभोक्ताओं को एजेंसी जाकर कराना होगा बायोमिट्रिक प्रमाणीकरण  उज्जवला योजना के अलावे सामान्य ग्राहकों को भी कराना होगा ई-केवाईसी पेट्रोलियम मंत्रलय का निर्देश कि बायोमिट्रिक प्रमाणीकरण सब्सिडी के लिए अनिवार्य नवादा जिले के कुल 420622 उपभोक्ताओं को लगाना होगा गैस एजेंसी जाकर अंगूठा

 Nawada मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के निर्देश के बाद अब डीबीटीएल से जुड़े सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी जाकर अपना बायोमिट्रिक करवाना होगा अन्यथा आने वाले दिनों में उन्हें मिलने वाली सब्सिडी से वंचित रहना पड़ सकता है। पीएमयूवाई (प्रधानमंत्री उज्जवला योजना) तथा पहल से जुड़े लाभार्थियों को बायोमिट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। बायोमिट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करने के लिए वितरक के पास जाकर उन्हें ई-केवाईसी करवाना होगा। इसके लिए गैस एजेंसियों ने एलपीजी उपभोक्ताओं का अंगूठा या आंख के माध्यम से बायोमिट्रिक का काम किया जाना है।

बताते चले कि नवादा जिले में कुल 4 लाख 20 हजार 622 एलपीजी उपभोक्ता है जिनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 184025 तथा सामान्य 236597 उपभोक्ता है। पीएमयूवाई-2 के कुल 47652 उपभोक्ता है लेकिन इस कैटेगरी के उपभोक्ता को एलपीजी कनेक्शन देने के समय हीं विभिन्न तेल कंपनियों के गैस एजेंसियों ने बायोमिट्रिक प्रमाणीकरण करवा लिया था। यानी कि पीएमयूवाई-2 के 47652 उपभोक्ताओं को दोबारा बायोमिट्रिक प्रमाणीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।

नवादा जिले में कुल 36 गैस एजेंसिया है जिसमें भारत पेट्रोलियम यानी भारत गैस से 16, हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी एचपी गैस से 10, आईओसी यानी इंडियन गैस के 10 गैस एजेंसी है। इन गैस एजेंसियों के माध्यम से नवादा जिले के गैस उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी किया जाना शुरू कर दिया गया है। सरकार के स्पष्ट निर्देश के आलोक में यह पहल शुरू की गयी है। भारत सरकार ने ऐसे भी यह तय किया है कि किसी भी प्रकार की सब्सिडी पाने के लिए बायोमिट्रिक प्रमाणीकरण जरूरी है। पहल योजना के तहत सामान्य उपभोक्ताओं को एलपीजी आईडी, आधार नंबर, और बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसके बाद से उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सब्सिडी की राशि आनी शुरू हुई थी। जबकि पीएमयूवाई योजना के लाभार्थियों को आधार संख्या, बैंक खाता संख्या तथा बैंक आईएफएससी कोड के माध्यम से जोड़कर सब्सिडी दिया जा रहा था। हालांकि पीएमवाईयू-2 उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन हीं बायोमिट्रिक प्रमाणीकरण के बाद दिया जा रहा था। यानी कि उपभोक्ता का बैंक खाता बायोमिट्रिक से हीं जुड़ जा रहा था। यही वजह है कि इस योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को अलग से बायोमिट्रिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है।

माधुरी श्री भारत गैस एजेंसी के वितरक कौशलेंद्र कुमार ने बताया कि मौजूदा समय में उज्जवला योजना यानी पीएमवाईयू तथा पीएमवाईयू-2 से जुड़े उपभोक्ताओं को एक सिलिंडर की खरीदारी पर 379-26 रुपया की सब्सिडी बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाती है जबकि सामान्य उपभोक्ताओं को अभी तक सब्सिडी के रूप में बैंक खाते में 79-26 रुपया प्राप्त होता है। आने वाले दिनों में सब्सिडी में बदलाव भी आ सकता है। ऐसे में सब्सिडी की राशि गलत खाते या गलत लोगों तक ना पहुंचे इसी को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम मंत्रलय ने सभी प्रकार के घरेलु गैस उपभोक्ताओं को बायोमिट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया है ताकि सब्सिडी का सही लाभ वाजिब लोगों तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि इन दिनों जैसे-जैसे उपभोक्ताओं को जानकारी हो रही है एजेंसी में वे पहुंचकर बायोमिट्रिक अटेंडेंस लगाना शुरू कर दिये है। धीरे-धीरे गैस एजेंसी में उपभोक्ताओं की भीड़ जुटने लगी है। बायोमिट्रिक प्रमाणीकरण कब तक पूरा किया जाना है इसकी कोई तिथि अभी तय नहीं है। 

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