पटना हाईकोर्ट ने यूट्यूबर मनीष कश्यप को जमानत दी बिहार के यू-ट्यूबर मनीष कश्यप को राहत मिल गई है, पटना हाईकोर्ट ने मनीष कश्यप को जमानत दे दी है. 12 मार्च 2023 को हथकड़ी पहने एक व्यक्ति को ट्रेन में यात्रा करते हुए वीडियो अपलोड करने के मामले में मनीष कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. सार्वजनिक भावनाओं को भड़काने के लिए वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए आईपीसी और आईटी अधिनियम की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई थी. इस मामले में उन्हें बुधवार को जस्टिस सुनील कुमार पंवार की सिंगल बेंच ने कुछ शर्तों पर नियमित जमानत दे दी है.
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