पटना। केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हिट एंड रन मामले में ले गए नए कानून के खिलाफ पूरे देश के ड्राइवर और अन्य वाहन चालक बीते दो दिनों से हड़ताल पर थे। बीती रात केंद्र और यूनियन के सहयोग और सामंजस्य के कारण ड्राइवर यूनियन ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया लेकिन बुधवार को भी बिहार की राजधानी पटना में ड्राइवर संगठनों का विरोध जारी रहा। मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी पटना के अधिकांश पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं होने के कारण पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया है। दूध डेयरी में दूध नहीं पहुंचने से आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। ड्राइवर सुशील ने कहा कि सरकार ने जो कानून बनाया है वो हमलोगों के लिये काला कानून है। हम मांग करते हैं कि पहले वाला नियम ही लागू हो। हिट एंड रन मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 338 (जान जोखिम में डालना) और 304A (लापरवाही के कारण मौत) के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। खास मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 भी जोड़ी जाती है। केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए हैं। जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर ड्राइवर किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके अलावा 7 लाख का जुर्माना भी भरना होगा।
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